नई दिल्ली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं में निरंतर वृद्धि के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन को आसान बनाने के लिए समर्पित है। DOPPW ने CCS (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था और इन नियमों को भविष्य के साथ एकीकृत किया गया है।

