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योगी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा, बसपा में रहते दर्ज हुआ था केस

वर्तमान में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर शहर के सुनगढ़ी थाने में वर्ष 2012 में बसपा प्रत्याशी रहते हुए चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज हुए थे.

By इंडिया वॉइस 

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पीलीभीत: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है.सुनवाई के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में तीन-तीन महीने की सजा संजय सिंह गंगवार को सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर दो हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. संजय सिंह गंगवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर वर्ष 2012 में दो मामले दर्ज किए गए थे.हालांकि सजा सुनाने के ठीक बाद संजय गंगवार को जमानत पर रिहा कर दिया.

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शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह गंगवार को एमपी एमएलए कोर्ट की जज प्रियंका रानी ने दोषी करार दिया. दोनों ही मामलों में तीन-तीन महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो-दो हजार रुपए के आर्थिक ठंड से भी दंडित किया गया है.

बता दें कि योगी 2.0 की सरकार में गन्ना विकास राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार पर वर्ष 2012 में दो मामले दर्ज किए गए थे. सुनगढ़ी थाना के तत्कालिक वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय कुमार सरोज ने संजय सिंह गंगवार के खिलाफ 4 जनवरी 2012 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में संजय सिंह गंगवार को दोषी ठहराते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई एमएलए-एमपी कोर्ट में चल रही थी. शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह गंगवार को जज प्रियंका रानी ने दोषी करार देते हुए दोनों ही मामलों में तीन-तीन महीने की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया.

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