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हरियाणा में 1883 कॉलोनियां नियमित, सीएम ने गिनाईं अपनी उपलब्धियां, कहा-PWD के आठ टोल हो जाएंगे बंद

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि प्रदेश की सभी 2274 में अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक तय की गई है। आज नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी नियमित की जा रही है। इससे पहले 1673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है।

By Rakesh 

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि प्रदेश की सभी 2274 में अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक तय की गई है। आज नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनी नियमित की जा रही है। इससे पहले 1673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है।

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आज की 210 कॉलोनियों को मिलाकर 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि इससे पहले की सरकार ने अपने 10 साल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। अनधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से नुक़सान का सत्यापन और प्रभावित लोगों को मुआवज़े के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है।

कहा कि जुलाई 2023 में राज्य के 12 ज़िले अंबाला, फ़तेहाबाद, फ़रीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर के 1469 गांव और 4 शहरों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया। आज उन इलाकों से फ़सल ख़राबे के लिए 34511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख रुपया की राशि दी जा रही है। इनमें 49197 एकड़ का वह क्षेत्र शामिल है जिसमें पुनः बिजाई कर दी गई।

ऐसे क्षेत्र के लिए हमने 7 हज़ार रुपया प्रति एकड़ की दर से मुआवज़ा देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन, घरों व वाणिज्यिक संपत्ति की क्षति के लिए 5.96 करोड़ की राशि 11 अक्टूबर को उनके खाते में डाली गई। शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुक़सान की 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई। बाढ़ में जान गंवाने वाले 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि दी गई, शेष 7 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने विदुर और अविवाहितों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की,जिसको लागू कर किया गया। अब तक 12882 विधुर और 2026 अविवाहितों की पहचान की गई। एक दिसंबर 2023 से इनको पेंशन मिलेगी। इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष तक के विधुर और 1,80,000 रुपये से कम आय वाले 45 वर्ष आयु के अविवाहित पात्र हैं। HKRN के माध्यम से 986 लोगों को रोज़गार के ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं।

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सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज ही राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा राज्य को ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दूसरा पुरस्कार मिला। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों के ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी तय की गई। पहली बार चुनकर आए विधायकों को पर्याप्त वक़्त दिया गया। पिछली सरकार में दो ही सत्र बुलाया जाता था, जबकि हमने साल में कम से कम तीन सत्र किए। सीएम ने कहा कि PWD के 8 टोल आज से बंद किए जाएंगे।

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