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विरोध नहीं करने का कोई बॉन्ड नहीं भरा, फिर सड़कों पर उतरेंगे : अभिजीत दिपके

Abhijit Dipke : दिल्ली की अदालत से रिहाई के कुछ घंटों बाद कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरा है, जिसमें विरोध-प्रदर्शन नहीं करने की बात कही गई हो।

By HO BUREAU 

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Abhijit Dipke : दिल्ली की अदालत से रिहाई के कुछ घंटों बाद कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रविवार को कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरा है, जिसमें विरोध-प्रदर्शन नहीं करने की बात कही गई हो। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे।

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दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “हमने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरा है, जिसमें कहा गया हो कि हम विरोध-प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे।”

इससे पहले दिपके ने बताया था कि वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र स्थित अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। उनकी दादी का शनिवार को निधन हो गया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गांव जा रहा हूं।” दिपके ने दावा किया कि 10 अक्टूबर को हुई घटनाओं को तानाशाही के अंत की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिपके की मां के उन दावों को खारिज किया था, जिनमें कहा गया था कि हिरासत के दौरान उन्हें उनकी दादी के निधन की जानकारी नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में कहा था कि अभिजीत की दादी के निधन की जानकारी उन्हें संवेदनशीलता के साथ समय पर दे दी गई थी। उन्हें अंतिम संस्कार के निर्धारित समय के बारे में भी बताया गया था और मानवीय आधार पर उनके पैतृक गांव जाने के लिए हरसंभव सहायता की पेशकश की गई थी। हालांकि, पुलिस के अनुसार, उन्होंने इस सहायता का लाभ लेने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, रविवार को नई दिल्ली स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत ने सीजेपी नेताओं को शांति बनाए रखने और सद्व्यवहार की शर्त पर रिहा किया।

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सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने भी इससे पहले नेताओं की रिहाई की पुष्टि की थी। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर बताया कि अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद उन्हें 11 अक्टूबर को दिल्ली कैंट स्थित एसईएम अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने बताया कि शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु 50,000 रुपये का जमानतदार बॉन्ड भरा गया, जिसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि तीनों सीजेपी नेताओं को शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वे भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे।

(आईएएनएस)

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