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Air India Urination Case: DGCA ने एयरलाइंस पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए किया सस्पेंड

By इंडिया वॉइस 

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Air India Urination Row: एयर इंडिया पर पेशाब कांड पड़ा भारी। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. एक नोटिस में डीजीसीए आरोपी शंकर मिश्रा पर चार महीने तक बैन लगाए जाने के एयर इंडिया के फैसले पर असहमति जताई है.

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डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहने के लिए 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. वहीं, एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जानें पूरा मामला
आरोपी शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान नशे में धुत होकर उसने एक वयस्क महिला के ऊपर पेशाब कर दी थी. महिला ने इसकी शिकायत फ्लाइंग स्टाफ से भी की थी. बावजूद आरोपी को आसानी से जाने दिया गया था. महिला ने एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था.

आपको बता दें कि, दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसे 6 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शंकर मिश्रा पर पहले 30 दिन का उड़ान प्रतिबंध लगाया था. एक दिन पहले एयर इंडिया की ओर बयान जारी कर बताया गया कि आरोपी शंकर मिश्रा पर 4 महीने का उड़ान प्रतिबंध लगाया गया है. एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, ‘पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की और शंकर मिश्रा को ‘बुरे व्यवहार वाला यात्री’ पाया. नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर 4 महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.’

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