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Assam: बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का एक्शन, 2 हजार से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार, थाने के बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन

Assam Child Marriage:असम में बाल विवाह को लेकर सरकार की बड़ी कार्यवाही के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन सामने आया है,असम के धुबरी जिले के तमरहाट थाने के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया.जिसे हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा,धुबरी जिले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा एन ने बताया कि झगड़े के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया.

By इंडिया वॉइस 

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Dhubri(Assam): असम में बाल विवाह को लेकर सरकार की बड़ी कार्यवाही के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन सामने आया है,असम के धुबरी जिले के तमरहाट थाने के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया.जिसे हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा,धुबरी जिले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा एन ने बताया कि झगड़े के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया.

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मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा.इस मामले में पुलिस ने बताया कि,प्रदर्शनकारियों ने जब थाने का गेट और सुरक्षा बैरियर तोड़ने की कोशिश की तो उन्हे रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.महिलाओं ने बाल विवाह से संबंधित मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने-अपने पति और बेटों की रिहाई की मांग की.

धुबरी जिले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा एन ने कहा, ‘थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं में से किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है. स्थिति अब कंट्रोल में है.’ बता दें कि असम पुलिस ने बाल विवाह से जुड़े मामलों में अब तक राज्य भर में 2258 लोगों को गिरफ्तार किया है. असम पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीपी सिंह ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 52 पुजारी और बाल विवाह में काजी शामिल हैं.

उन्होंने कहा, ‘सबसे ज्यादा लोगों को धुबरी, बारपेटा, कोकराझार और विश्वनाथ जिलों से गिरफ्तार किया गया है.’ डीजीपी सिंह ने आगे बताया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था. क्योंकि उन्हें इनपुट मिले थे कि राज्य में बाल विवाह बड़े पैमाने पर हो रहा है. अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर मामले पॉक्सो कानून के विभिन्न प्रावधानों और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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