सपा नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया है। इसी सजा के बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।
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लखनऊ। सपा नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया है। इसी सजा के बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।
हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान ने रामपुर की मिल्की विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी।
इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था। पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।