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Single Use Plastic : 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, लग सकता है भारी जुर्माना

By इंडिया वॉइस 

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नई दिल्ली, 28 जून। मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों और हितधारकों को पूरा समय दिया। पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक 01 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टायर्न वस्तुओं सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

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करीब 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध

01 जुलाई से सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इन प्रतिबंधित वस्तुओं में हैं-

* स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप)
* स्टिरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़)
* ईयर बड
* कैंडी
* गुब्बारे (जिसमें प्लास्टिक की पाइप लगी होती है)
* प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि)
* सिगरेट के पैकेट
* पैकेजिंग फिल्म
* साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल
* आइसक्रीम स्टिक
* मिठाई के डिब्बे पर लपेटा जाने वाला पारदर्शी प्लास्टिक
* इन्विटेशन कार्ड, ट्रे
* 100 माइक्रॉन से कम के पीवीसी बैनर्स

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बतादें कि अगर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु बेचते हुए पाया जाता है, तो उसका व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)ने अपनी राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कस्टम विभाग को प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की शपथ ली थी। उसके बाद अब 01 जुलाई से देश इस दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है। बतादें कि औसतन देश में एक व्यक्ति हर साल करीब 10 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल करीब 35 लाख टन घरेलू प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। ऐसे में जहां हर साल इतना बड़ा कूड़े का अंबार लग रहा है, वहां 19 वस्तुओं को रोकना कोई मुश्किल और चुनौती भरी बात नहीं है।

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