सुप्रीम कोर्ट ने अजय भारद्वाज को अगस्त 2019 में एक करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। अजय भारद्वाज पर आरोप है कि उसने बिटकॉइन में निवेश करने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी की थी।
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नई दिल्ली, 25 फरवरी। बिटकॉइन घोटाले मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं। बतादें कि 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
गेन बिटकॉइन घोटाले में आरोपी पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप
सुनवाई के दौरान ED की ओर से वकील ऐश्वर्या भाटी ने गेन बिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय भारद्वाज पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। जिसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से पूछा कि ये बताएं कि बिटकॉइन देश में वैध है या नहीं।
मार्च 2018 में गिरफ्तार हुआ था आरोपी अजय भारद्वाज
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अजय भारद्वाज को अगस्त 2019 में एक करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। अजय भारद्वाज पर आरोप है कि उसने बिटकॉइन में निवेश करने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी की थी। अजय भारद्वाज को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अब ED का आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।