Indore rape news: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना, जब दो साल कि बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी तब उसके पिता के ट्रक ड्राइवर दोस्त ने कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया और उसे खून में लथपथ छोड़ वहाँ से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
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पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, मासूम जब अपने माता-पिता के साथ झोपड़ी में सो रही थी तभी आरोपी दिनेश डाबर (36) उसे चुपचाप उठा कर ले गया और पास में सुनसान जगह पर उससे रेप करने के बाद उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोपी डाबर दो बच्चों का बाप है, जिसमें से उसकी 10 वर्षीय बेटी भी है। उन्होंने कहा कि जब होमगार्ड रोहित परमार और अभिनव सेन अपने कार्यालय जा रहे थे, तो उन्होंने बच्ची को उसके घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर कैट रोड पर रास्ते में रोते हुए देखा।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता बच्ची के नाजुक अंगों से काफी ब्लीडिंग हो रही थी। दोनों होमगार्ड जवानों ने बच्ची को वहां से उठा लिया और उसके माता-पिता की तलाश शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि इस बीच दोनों को पता चला कि पीड़िता के माता-पिता ने शहर के चंदननगर थाने में अपनी बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया, “बच्ची के माता-पिता से संपर्क किया गया और उनकी बच्ची को उनके हवाले कर दिया गया। वे उसे अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि बच्ची का यौन शोषण किया गया है। उसकी सर्जरी हुई और अब उसकी हालत स्थिर है।”
उन्होंने कहा कि आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दिखा कि ट्रक चालक अपने ट्रक को लेकर इस बच्ची के घर के पास घटना की रात में आया था। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता ने इस ट्रक चालक की पहचान मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा निवासी अपने दोस्त दिनेश डाबर के रूप में की, जो घटना से कुछ घंटे पहले उस शाम को भी उससे मिलने उसकी झोपड़ी में आया था।
बता दें कि, चंदननगर थाना प्रभारी अभय नेमा ने मीडिया को बताया कि डाबर को पीथमपुर के पास से उस समय गुरुवार को गिरफ्तार किया गया जब वह टांडा जा रहा था। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।