GST परिषद की बैठक में प्रीपैकेज्ड अनाज, दाल, आटा, छाछ, दही और पनीर को 5 फीसदी GST टैक्स स्लैब के दायरे में लाने का फैसला किया था, जो 18 जुलाई से देशभर में लागू हो गया है। पहले ये सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर थीं।
Updated Date
नई दिल्ली, 19 जुलाई। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि दाल, गेहूं, चावल और आटा की खुली बिक्री पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा।
The @GST_Council has exempt from GST, all items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled.
They will not attract any GST.
The decision is of the @GST_Council and no one member. The process of decision making is given below in 14 tweets. pic.twitter.com/U21L0dW8oG
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
पढ़ें :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली के एम्स अस्पताल से मिली छुट्टी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ट्वीट कर खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है, जिसमें दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मकई, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मूढ़ी और लस्सी जैसी चीजें शामिल है। दरअसल इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि इन वस्तुओं की खुली बिक्री पर भी GST लगेगा या नहीं। अब सरकार ने साफ किया है कि इनकी खुली बिक्री पर कोई GST नहीं देना होगा।
Taking this into account, when GST was rolled out, a GST rate of 5% was made applicable on BRANDED cereals, pulses, flour. Later this was amended to tax only such items which were sold under REGISTERED brand or brand on which enforceable right was not foregone by supplier. (3/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
सीतारमण ने ट्वीट कर साफ किया कि GST परिषद ने गेहूं, आटा, चावल समेत कई चीजों की खुली बिक्री को GST से मुक्त रखा है। इनमें दाल, गेहूं, राई, जौ, मक्का, बेसन, मुरमुरे, चावल, आटा, सूजी, दही और लस्सी शामिल है। हालांकि इन उत्पादों की प्रीपैक्ड या लेबल्ड के तौर पर बिक्री के मामले में 5 फीसदी का GST लगेगा। वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया है कि इन खाद्य पदार्थों पर से GST हटाने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूरे GST परिषद ने एक प्रक्रिया के तहत लिया है। सीतारमण ने एक के बाद एक किए गए अपने 14 ट्वीट में कहा है कि टैक्स लीकेज को रोकने के लिए ये फैसला बेहद जरूरी था।
The Fitment Committee—consisting of officers from Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Haryana & Gujarat—had also examined this issue over SEVERAL meetings and made its recommendations for changing the modalities to curb misuse. (6/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने भी GST प्रीपैकेज्ड एंड लेबल्ड नाम से जारी एक FAQ में चीजों को साफ किया था। इस FAQ में बताया गया कि अगर दाल, आटा, चावल जैसे फूड आइटम्स की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के हिसाब से होती है, जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा है, तो उस पर GST नहीं लगेगा। अगर किसी बोरी में 5-5 किलो या 10-10 किलो के पैक डालकर उस पूरी बोरी का वजन 25 किलो से ज्यादा कर दिया जाता है तो उसे GST से छूट नहीं मिलेगी।
It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I
पढ़ें :- Kolkata : ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा- 2024 में लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022
GST परिषद ने चंडीगढ़ में 28-29 जून, 2022 को हुई 47वीं बैठक में प्रीपैकेज्ड अनाज, दाल, आटा, छाछ, दही और पनीर को 5 फीसदी GST टैक्स स्लैब के दायरे में लाने का फैसला किया था, जो 18 जुलाई से देशभर में लागू हो गया है। पहले ये सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर थीं।