हेमंत सोरेने की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई,आखिरी फैसला राज्यपाल लेंगे
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हेमंत सोरेने की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेजा है. ऐसे में आखिरी फैसला राज्यपाल की तरफ से जारी किया जाएगा और तभी ये साफ हो पाएगा की अभी सदस्यता जा रही है या नहीं और आगे क्या सोरेन चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं. आपको बताते चलें कि सत्ता में रहते हुए सोरेन ने खुद ही खदान का पट्टा अपने नाम करवा लिया था. यहीं वह कारण है जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्दा की जा रही है.
दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने दो PIL दायर की थी और CBI और ED से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी. ये मामला सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है. आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली थी. सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में इन्वेस्ट कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की थी.