1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 9 अगस्त को

उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 9 अगस्त को

उत्तराखंड में लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।  

By Rajni 

Updated Date

नैनीताल। उत्तराखंड में लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।

पढ़ें :- उत्तराखंड में निकाय चुनावः भाजपा का संकल्प पत्र जारी, विपक्ष ने खड़े किए सवाल

आयोग की ओर से दिव्यांग कोटे के आधा दर्जन पदों को सरकार को वापस करने से कानूनी पेच फंसा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी।

12 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा और 22 अगस्त 2022 को मुख्य परीक्षा हुई थी। परिणाम की घोषणा के बाद 24 जुलाई से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना था। इसी बीच आयोग की ओर से दिव्यांग आरक्षण कोटे के 6 पदों को राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। याचिका में इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता का कहना था कि जब राज्य सरकार ने दिव्यांग कोटे की रिक्तियों की पहचान कर ली है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिक्तियों को राज्य को वापस नहीं कर सकता। यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और नियुक्ति कर दी जाती है तो याचिकाकर्ता दिव्यांग व्यक्ति को काफी क्षति होगी।

पढ़ें :- 32 फैसलों से लिखी विकास की इबारतः 2025 उत्तराखंड के लिए उम्मीदों का नया सूरज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com