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UP : नाबालिग बच्चों ने चलाया वाहन तो अभिभावक होंगे दंडित : पुलिस उपायुक्त यातायात वाराणसी

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गये निर्णय के क्रम में निदेशक यातायात एंव सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी और पुलिस उपायुक्त यातायात वाराणसी

By up bureau 

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वाराणसी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गये निर्णय के क्रम में निदेशक यातायात एंव सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी और पुलिस उपायुक्त यातायात वाराणसी के निर्देशन में 9 जुलाई को मैदागिन स्थित अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज टाउन हाल के बच्चों को एक जागरुकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो उनके अभिभावकों को दंडित किया जाएगा। जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है सिर्फ वही कार/बाइक चला सकते हैं। वह भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए।

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इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों से यह भी अपील की गई यदि कभी भी,कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो आप उसे स्थानीय लोगों की सहायता से क्षेत्र के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएंगे ताकि समय रहते उसकी जान बच सके।

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