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मध्यप्रदेश के 92 प्राइवेट हॉस्पिटलों का लाइसेंस कैंसिल:जबलपुर के 33, भोपाल के 21 अस्पताल पर कार्रवाई

मध्यप्रदेश के 92 प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया,सबसे ज्यादा जबलपुर के 33, भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 हॉस्पिटल शामिल ,कई जिलों के नर्सिंग होम पर टेम्परेरी फायर NOC नहीं

By इंडिया वॉइस 

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मध्यप्रदेश के 92 प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, जबलपुर के न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है,विभाग ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी. इसमें खामियां मिलने पर एक्शन लिया गया है. इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर के 33, भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 हॉस्पिटल शामिल हैं.
बता दें कि एक महीने पहले एक अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में आग लगने से आठ लोग जिंदा जल गए थे.घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के प्राइवेट अस्पतालों नर्सिंग होम्स की जांच कराई.हर जिले में एक डॉक्टर के साथ नगर निगम के फायर ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के साथ जॉइंट टीम बनाकर अस्पतालों व निजी नर्सिंग होम्स का निरीक्षण कराया गया. जांच के दौरान नियमों के मुताबिक अस्पताल संचालित न मिलने पर 92 निजी नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त किए गए .

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इन जिलों के नर्सिंग होम पर टेम्परेरी फायर NOC नहीं
राजगढ़, विदिशा, झाबुआ, बड़वानी, भिंड, शिवपुरी, मुरैना, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, उज्जैन, नीमच, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, आगर मालवा, पन्ना, दमोह, सतना, सीधी, उमरिया, अशोकनगर, नरसिंहपुर.इन जिलों में एक भी नर्सिंग होम के पास टेम्परेरी फायर एनओसी नहीं मिली.
92 निजी अस्पतालों के पंजीयन हुए निरस्त
स्वास्थ्य विभाग ने 10 अगस्त से 31 अगस्त तक अभियान चलाकर प्रदेश भर के प्रायवेट अस्पतालों की जांच की है. जांच में खामियां मिलने के बाद अस्पतालों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं.संतोषजनक जवाब न मिलने पर 92 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए .

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