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Jharkhand : सीएम सोरेन को हाईकोर्ट से झटका, जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने का अपील खारिज, कल होगी सुनवाई

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 16 जून। गुरुवार को हाईकोर्ट में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। झारखंड के महाधिकवक्ता ने स्थगित की मांग लेकर याचिका दायर की थी।

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शेल कंपनी और खनन पट्टे मामले में कल सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर कल यानी 17 जून को सुनवाई होगी। इनमें एक याचिका शेल कंपनियों से जुड़ी है जबकि दूसरी याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए खनन पट्टों का कथित लाभ लेने को लेकर है। एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वो और सीनियर एडवोटकेट कपिल सिब्बल कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए उनके लिए सुनवाई में शामिल होना मुश्किल होगा।

सीएम सोरेन सहित कई परिजनों पर आरोप

बतादें कि सीएम सोरेन के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जनहित याचिका में संचालित शेल कंपनियों के जरिए फर्जी लेन-देन का आरोप लगाया गया है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून को अपने आदेश में कहा था कि ये स्थापित सच है कि याचिकाएं सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं की जा सकती हैं कि वो सुनवाई के योग्य नहीं हैं। याचिका में सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई विधायक बसंत सोरेन और बाकी करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने और उसके जरिए बाकी जगहों पर होटल, मॉल सहित अन्य संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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कल होगी रांची हिंसा मामले की सुनवाई

वहीं झारखंड हाई कोर्ट रांची हिंसा मामले में NIA जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा और उपद्रव की घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोरेन सरकार से 17 जून तक जवाब मांगा है। याचिका में पूरे मामले की जांच NIA से कराने की मांग की गई है।

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