UP News : राजधानी लखनऊ में अब घर में बिल्ली पालने के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने पालतू पशुओं से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कुत्तों के साथ-साथ बिल्लियों को भी लाइसेंस व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है। नई व्यवस्था सामने आने के बाद शहर के कैट लवर्स के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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नगर निगम की नई पालतू पशु अनुज्ञप्ति, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि के तहत घर में कुत्ता या बिल्ली रखने वाले लोगों को अपने पालतू पशु का लाइसेंस कराना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बिल्ली पाल रहा है या नई बिल्ली पालने की तैयारी कर रहा है, तो उसे नगर निगम के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
लाइसेंस के लिए देना होगा फीस
रिपोर्टों के मुताबिक, नगर निगम ने बिल्ली के लाइसेंस के लिए 500 रुपये सालाना शुल्क निर्धारित किया है। वहीं बिना लाइसेंस बिल्ली पालते पाए जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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नगर निगम के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर में पालतू पशुओं का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना, उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण की निगरानी बेहतर करना और लोगों को जिम्मेदारी के साथ पालतू पशु रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। पशु खरीदने के बाद उसकी जानकारी भी निर्धारित समय के भीतर नगर निगम को देना जरूरी होगा।
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पालतू पशुओं को लेकर कई नियम
नई व्यवस्था सिर्फ लाइसेंस तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर पालतू पशु को खुला छोड़ने, साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर लापरवाही करने पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, बिल्लियों के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य किए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि घर में सामान्य रूप से पाली जाने वाली बिल्ली के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की जरूरत पर विचार होना चाहिए। वहीं नगर निगम का कहना है कि पालतू पशुओं का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य और जिम्मेदाराना पालन सुनिश्चित करने के लिए नियम जरूरी हैं।
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