Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, (RBI) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल MDR लागू करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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2 हजार से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR
याचिका में 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर (MDR) लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रस्तावित व्यवस्था में छोटे पेमेंट और पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन को चार्ज से बाहर रखा गया है।
SC ने अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र, RBI और अन्य पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से तब तक शुल्क पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
केंद्र का दावा- 96% यूजर्स को छूट
केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने कोर्ट को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले करीब 96 प्रतिशत लोगों को छूट मिली हुई है। इस पर बेंच ने टिप्पणी की कि मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी प्रकृति का है।
0.4% MDR, अधिकतम 300 रुपये शुल्क
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। वहीं, 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के पेमेंट पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।
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कुछ सेक्टरों के लिए 5 रुपये MDR
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे जरूरी और कम मार्जिन वाले सेक्टरों में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का MDR तय किया गया है। वहीं, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर से जुड़े पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत MDR की व्यवस्था है।
P2P ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा MDR
पर्सन-टू-पर्सन यानी P2P UPI ट्रांसफर पर किसी भी राशि के लिए MDR नहीं लगाया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि P2P ट्रांजैक्शन UPI के कुल वॉल्यूम का करीब 37 प्रतिशत और ट्रांजैक्शन वैल्यू का 70 प्रतिशत है।
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