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Pakistan : सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला बताया असंवैधानिक, कहा- फिर बहाल होगी संसद

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति का संसद भंग करने का फैसला भी रद्द हो गया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 7 मार्च। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की तरफ से 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान का राष्ट्रपति से संसद भंग करने का आग्रह भी पूरी तरह गैरकानूनी था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति का संसद भंग करने का फैसला भी रद्द हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि संसद को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ ही अब नेशनल असेंबली में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। कोर्ट ने इसके लिए तारीख भी ऐलान कर दी है। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा।

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बतादें कि सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी सुनवाई डिप्टी स्पीकर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हुई थी, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ अहम बैठक की थी। इमरान ने कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अदालत के फैसले को स्वीकार करेगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं इस मामले को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में कमांडोज भी तैनात किए गए थे। इससे पहले नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पाकिस्तान की संसद को भी भंग कर दिया गया था और 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग हुई थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की इमरान खान को फटकार

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा संकट में आपने 90 दिनों के लिए देश को बेसहारा छोड़ दिया।

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इमरान खान को असेंबली भंग करने का अधिकार- अटार्नी जनरल

वहीं चीफ जस्टिस ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक का पूरा ब्योरा तलब किया, जिसमें PTI सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विदेशी साजिश के सुबूत पर चर्चा हुई थी। सरकार का पक्ष रख रहे अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट से कहा कि वो खुली अदालत में परिषद की बैठक का ब्योरा नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कोर्ट बिना किसी की वफादारी पर सवाल उठाए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के पास असेंबली को भंग करने का अधिकार था।

इमरान के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा

उधर विपक्षी दलों के संगठन PDM के चीफ मौलाना फजल-उर-रहमान ने बुधवार रात को साफ कर दिया है कि गठबंधन अब कोर्ट के अलावा सड़कों पर भी इमरान खान का मुकाबला करेगा।

कोर्ट में स्पीकर-डिप्टी स्पीकर के वकील की दलीलें

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सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने भी दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिलने का मतलब ये नहीं कि उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

चुनाव आयोग की बड़ी बात

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि अक्टूबर 2022 से पहले आम चुनाव संभव नहीं हैं। क्योंकि ECP को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 7 महीनों का समय चाहिए।

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