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Prime Minister Crop Insurance : किसानों को कम धनराशि देने के मामले में हाईकोर्ट ने किया राज्य और केंद्र से जवाब-तलब

पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित अन्य को 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नैनीताल, 06 जनवरी। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के गलत आंकड़े पेश करने और किसानों को कम धनराशि दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, निदेशक हॉर्टिकल्चर, सचिव कृषि, केंद्र सरकार, SBI जनरल इंश्योरेंस और NCMSLकंपनी मुंबई को 23 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के मुताबिक नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कहा था कि नैनीताल जिले के 42 हजार 300 किसानों ने साल 2020 में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी से प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ की फसल का बीमा कराया था। लेकिन डेटा उपलब्ध कराने वाली मुंबई की कंपनी द्वारा गलत आंकड़े दिए गए। इसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा की बहुत कम धनराशि दी गई और कई प्रभावित किसानों को कुछ नहीं दिया गया।

याचिका में कहा कि जब इसकी शिकायत PMO से की गई तो ये मामला संसद में उठा। किसानों ने SBI जनरल इंश्योरेंस और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों को हुए नुकसान की धनराशि दिलाए जाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित अन्य को 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।

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