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राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए तीन साल की मिली एनओसी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट वाली याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला दे दिया है एनओसी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी दे दी है।

By Avnish 

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नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट वाली याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला दे दिया है। एनओसी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी दे दी है।

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शुक्रवार को राहुल गांधी के पासपोर्ट के विवाद पर सुनवाई हुई।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पासपोर्ट विवाद चल रहा है। कुछ ही दिनों में राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा होने वाला है। इससे ठीक पहले शुक्रवार को राहुल गांधी के पासपोर्ट वाले विवाद पर सुनवाई हुई।

दरअसल यह सुनवाई उस याचिका पर हुई जो कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने के लिए है। इसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल तक के लिए राहुल गांधी के पास ऐसा कोई प्रभावी कारण नहीं है जिससे पासपोर्ट को जारी किया जाए । आगे स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते हैं और उनके बार-बार बाहर जाने से कई रूकावट पैदा हो सकती है।

राहुल को क्य़ों चाहिए नया पासपोर्ट ?

बता दें कि राहुल गांधी को इसी साल मार्च महीने में मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। यही कारण था कि राहुल ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।

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अब राहुल गांधी को अमेरिकी दौरे पर जाना है। ऐसे में राहुल को पासपोर्ट की जरूरत है लेकिन उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है। इस केस में वो इस वक्त जमानत पर हैं। अब राहुल को नए पासपोर्ट के लिए NOC की जरूरत है । यही कारण है जब वो कोर्ट के दहलीज पर गए हैं।

क्या है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?

अब बात आती है कि आखिर यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है क्या। तो बता दें कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय राजनयिकों और सरकार के वरिष्ठ अफसरों द्वारा जारी किया जाता है। इसके कलर की बात की जाए तो यह मरून रंग का होता है।

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को विदेशों में एमवेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही इमिज्रेशन भी सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है।

राहुल ने क्या कहा ?

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राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की है। उसमें उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी को तुरंत एनओसी जारी की जाए। ताकि वो नया पासपोर्ट बनवा सकें। राहुल गांधी ने कहा कि वो अब संसद के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जिसके लिए उन्हें एनओसी की जरूरत है।

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