Supreme Court : सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही ‘स्कूल ठीक करो कैंपेन को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। वकील नरेंद्र मिश्रा की इस याचिका में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा जारी उन सर्कुलरों को चुनौती दी गई थी, जिनके तहत सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21-A के तहत ये प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका में है कि स्कूलों की कमियां उजागर होती हैं। बिना अनुमति सरकारी स्कूल परिसरों में एंट्री को प्रतिबंध करने को लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था। School Thik Karo” अभियान के दौरान यह विवाद बढ़ा।
उत्तर प्रदेश के मामले में याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 19 अगस्त को आदेश जारी किया। इस आदेश में है कि बाहरी लोग, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोग सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के बिना काउंसिल स्कूलों में प्रवेश न करें और न फोटो या वीडियो लें।
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