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Singapore: भारतीय मूल की 64 वर्षीय महिला ने घरेलू सहायिका को प्रताड़ित कर ली जान, हत्या के मामले में 14 साल की सजा

Domestic violence:सिंगापुर में भारतीय मूल कि 64 वर्षीय महिला को घरेलू सहायिका को यातना देने में बेटी का साथ देने के आरोप में सिंगापुर की अदालत ने 14 साल कि सजा सुनाई है,2016 में घरेलू सहायिका कि दिमाग में चोट लगने से मौत हो गई थी,महिला का नाम प्रेमा एस नारायणसामी बताया गया है,नवंबर 2021 में प्रेमा को 48 मामलों में दोषी पाया जिनमें अधिकतर म्यांमा नागरिक घरेलू सहायिका पियांग न्गाइह डोन को चोट पहुंचाने से जुड़े है

By इंडिया वॉइस 

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Singapore News: सिंगापुर में भारतीय मूल कि 64 वर्षीय महिला को घरेलू सहायिका को यातना देने में बेटी का साथ देने के आरोप में सिंगापुर की अदालत ने 14 साल कि सजा सुनाई है,2016 में घरेलू सहायिका कि दिमाग में चोट लगने से मौत हो गई थी,महिला का नाम प्रेमा एस नारायणसामी बताया गया है,नवंबर 2021 में प्रेमा को 48 मामलों में दोषी पाया जिनमें अधिकतर म्यांमा नागरिक घरेलू सहायिका पियांग न्गाइह डोन को चोट पहुंचाने से जुड़े है

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अदालत ने वर्ष 2021 में प्रेमा की बेटी गायत्री मुरुगन (41) को 30 साल कैद की सजा सुनाई थी जो सिंगापुर के इतिहास में घरेलू सहायिका का उत्पीड़न करने के मामले में सबसे अधिक सजा है.डोन (घरेलू सहायिका) की 14 महीने तक लगातार यातना की वजह से गले में झटके लगने से लगी दिमागी चोट की वजह से 26 जुलाई 2016 को उसकी मौत हो गई थी. चैनल न्यूज एशिया के मुताबिक प्रेमा घरेलू सहायिका पर पानी डालने, लात मारने, मुक्का मारने,गला दबाने, बाल खींचने जैसी यातनाएं देने में बेटी का साथ देती थी.

आरोपी घरेलू सहायिका की कड़छी कोड़े और बोतलों से भी पिटाई करते थे. खबर के मुताबिक मां-बेटी की यातनाओं की वजह से घरेलू सहायिका का वजन मई 2015 में उनके साथ काम शुरू करने के दौरान 39 किलोग्राम से घटकर 24 किलोग्राम रह गया था.मौत से कुछ दिन पहले कूड़े से खाना खाने की कोशिश करने पर उसे रात को खिड़की से बांध दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने प्रेमा के लिए 14 से 16 साल कैद की सजा मांगी थी. उप लोक अभियोजक सेथिलकुमारन सबपाथी ने कहा कि सजा की मांग करने की वजह उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति ‘‘स्तब्ध और नृशंस करने वाली है.’’

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