1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सुप्रीम कोर्ट का ‘कृपाण’ पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का ‘कृपाण’ पर सुनवाई से इनकार

भारतीय उड़ानों और एयरपोर्ट पर तैनात सिख कर्मचारियों को तय सीमा की कृपाण ले जाने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 05 अगस्त 2022। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू टर्मिनलों से संचालित भारतीय उड़ानों और एयरपोर्ट पर तैनात सिख कर्मचारियों को तय सीमा की कृपाण ले जाने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा।

पढ़ें :- एलपीजी गैस की किल्लत से आम जनता, पीजी और रेस्टोरेंट संचालक परेशान

याचिका हिंदू सेना ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अंकुर यादव ने कहा कि इस तरह की अनुमति हवाई यात्रा करने वालों के लिए खतरे की वजह बन सकता है। याचिका में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के 4 मार्च और 12 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिका में कहा गया था कि ये आदेश हवाई यात्रा की सुरक्षा में सेंध लगाने के समान है। इस आदेश में कहा गया है कि कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि कृपाण के ब्लेड की कुल लंबाई 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com