दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को आंशिक राहत देते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई पांच प्रथमदृष्टया मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की व्यापक सुरक्षा देने या बाकी सभी पोस्ट हटाने के लिए

