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Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट का सरकारी कर्मचारियों के निलंबन पर बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है जो सरकारी कर्मचारियों के हित में है किसी भी सरकारी कर्मचारी को 3 महीने से अधिक समय के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता है, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा के निलंबन पर रोक लगा दी

By इंडिया वॉइस 

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High Court News:  इलाहाबाद हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह काफी अहम फैसला है,  इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के निलंबित रखने का समय 3 महीने से अधिक का नही होना चाहिए ,इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा के निलंबन पर भी रोक लगा दी है

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इलाहाबाद मे प्रयागराज के थाना हंडिया में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा के निलंबन पर रोक लगा दी है, केशव वर्मा को इस साल 11 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. 3 महीने बीत जाने के बाद भी केशव वर्मा को कोई भी विभागीय चार्जशीट नहीं दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केशव वर्माके निलंबन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए प्रयागराज SSP(एसएसपी) से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट  के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने यह आदेश पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा की याचिका पर पारित किया है.  इंस्पेक्टर केशव वर्मा को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील नियमावली) 1991 के नियम 17 (1) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें प्रयागराज पुलिस लाइन प्रयागराज में अटैच कर दिया गया था.  केशव वर्मा  की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व अतिप्रिया गौतम का तर्क था कि निलंबन आदेश नियम एवं कानून के विरुद्ध है. केशव वर्मा को निलंबित करने का आदेश किए  3 महीने  से ज्यादा समय  हो चुका है,लेकिन  विभाग ने अभी तक केशव वर्मा को कोई विभागीय जांच की चार्जशीट नहीं दी है.  यह निलंबन आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजय कुमार चौधरी के प्रकरण में दी गई विधि व्यवस्था के विरुद्ध है एवं निरस्त किए जाने योग्य है.

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