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Bihar : चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को नहीं मिली जमानत, जेल में ही मनेगी लालू यादव की होली

कोर्ट ने कहा कि अगर CBI लालू यादव की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है, तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

By इंडिया वॉइस 

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रांची, 11 मार्च । चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि अगर CBI लालू यादव की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है, तो कोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी। वहीं जब अधिवक्ता ने लालू यादव को कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि ‘इत होखही के रहल ह’। वहीं लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल का कहना है कि लालू प्रसाद यादव आधी सजा जेल में काट चुके हैं। इसके अलावा वो 17 तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अदालत से लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की गुहार लगाई थी। वहीं कोर्ट के फैसले पर परिवार से लेकर समर्थकों तक की निगाहें थी, लेकिन सबको मायूसी हाथ लगी।

21 फरवरी को कोर्ट ने सुनाई थी लालू को सजा

डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। लंबे समय तक इस मामले की CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चली। 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से 5 साल जेल और 60 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

4 मामलों में लालू यादव को मिल चुकी है जमानत

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लालू यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसी तरह देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी जमानत मिल चुकी थी।

डोरंडा ट्रेजरी घोटाला

वहीं डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। ये उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। ये पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया। इतना ही नहीं विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपये का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मलिक को की थी। इसके अलावा भेड़ और बकरी की खरीद पर भी 27,48,000 रुपये खर्च किए थे। इस घोटाले की खास बात है कि जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशुओं को लाने के लिए रजिस्टर में दर्शाया था वो सभी स्कूटर और मोपेड के थे।

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