Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Election Commission : चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक पद यात्रा और रैलियों पर लगाई रोक, नियमों के साथ सार्वजनिक जनसभा को मंजूरी

Election Commission : चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक पद यात्रा और रैलियों पर लगाई रोक, नियमों के साथ सार्वजनिक जनसभा को मंजूरी

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 31 जनवरी। चुनाव आयोग ने सोमवार को चुनावी राज्यों में कोविड-19 के चलते प्रचार के लिए पदयात्रा और रैलियों पर लगे प्रतिबंधों को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि एक हजार की संख्या तक सीमित सार्वजनिक जनसभा की जा सकती हैं और 20 लोग घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं।

पढ़ें :- राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल में सीएम भजनलाल शर्मा का जादु, रोड शो में उत्साहित दिखी जनसभा

चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्रा ने सोमवार को चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चन्द्र पांडे के साथ इस विषय पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड राज्यों के मुख्य सचिवों से भी चर्चा की।

11 फरवरी तक पद यात्रा और रैलियों पर रोक

आयोग ने बताया कि पद यात्रा, रैलियों और सार्वजनिक जुलूस निकालने पर 11 फरवरी तक पूरी तरह रोक रहेगी। एक फरवरी से हर चरण के लिए सार्वजनिक सभा और बैठक 1 हजार की सीमित संख्या में खुले स्थान पर की जा सकती हैं। ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जगह की क्षमता से 50 प्रतिशत ही एकत्रीकरण हो और स्थानीय कोविड नियमों के तहत तय संख्या ही रहे।

पढ़ें :- PM मोदी आज रहेंगे पश्चिम बंगाल दौरे पर , भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा

राजनीतिक दल बंद जगहों पर 500 की संख्या तक बैठकें कर सकते हैं। पहले ये संख्या 300 तक सीमित रखी गई थी। चुनाव आयोग ने पहले घर-घर प्रचार को 10 संख्या तक सीमित रखा था अब 20 लोग इस तरह से प्रचार कर सकते हैं। इसमें सुरक्षाकर्मी अतिरिक्त होंगे। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड नियमों का पालन कराने के लिए कहा गया है। साथ ही जिला चुनाव अधिकारी को इस पर विशेष नजर रखने को कहा है।

Advertisement