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No Tension : पेंशनधारकों पर सरकार मेहरबान, अब फॉर्म 6-ए भरना होगा और आसान

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं में निरंतर वृद्धि के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन को आसान बनाने के लिए समर्पित है। DOPPW ने CCS (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था और इन नियमों को भविष्य के साथ एकीकृत किया गया है।

By HO BUREAU 

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नई दिल्ली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं में निरंतर वृद्धि के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन को आसान बनाने के लिए समर्पित है। DOPPW ने CCS (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था और इन नियमों को भविष्य के साथ एकीकृत किया गया है।

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DOPPW ने 16 जुलाई, 2024 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से नया एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए जारी किया। यह फॉर्म भविष्य/ई-एचआरएमएस में उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर हैं, ई-एचआरएमएस (केवल सेवानिवृत्ति के मामले) के माध्यम से फॉर्म 6-ए भरेंगे और सेवानिवृत्त अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं, वे भविष्य में फॉर्म 6-ए भरेंगे।

नया फार्म 30 अगस्त को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में किया जाएगा लांच

यह नया फॉर्म भविष्य/ई-एचआरएमएस के साथ एकीकृत है। यह नया फॉर्म और भविष्य/ई-एचआरएमएस के साथ इसका एकीकरण 30 अगस्त 2024 को नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान राज्य (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग। यह नई सरकार के लिए DOPPW की 100 दिनों की कार्य योजना का एक कार्य बिंदु है जिसे पूरा किया गया है।

प्रपत्र सरलीकरण सरकार की “अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार” नीति की एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस नए फॉर्म में कुल 9 फॉर्म/फॉर्मेट को मर्ज किया गया है। पुराने फॉर्म/प्रारूप जो विलय कर दिए गए हैं वे हैं फॉर्म 6, 8, 4, 3, ए, प्रारूप 1, प्रारूप 9, एफएमए और शून्य विकल्प फॉर्म। इस परिवर्तन को शामिल करने के लिए, नियम 53, 57, 58, 59 में संशोधन किया गया है। , सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के 60 बनाये गये हैं। व्यय विभाग, कानून और न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी हितधारकों के साथ परामर्श की उचित प्रक्रिया के बाद संशोधन को अधिसूचित किया गया है।

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फॉर्म सरलीकरण का उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन को आसान बनानाः केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

भविष्य की व्यावसायिक प्रक्रिया में यह नया फॉर्म और संबंधित परिवर्तन, एक गेम चेंजर होगा, एक तरफ कर्मचारी के लिए केवल एक हस्ताक्षर के लिए पेंशन फॉर्म जमा करना सरल बनाता है और दूसरी तरफ एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण प्राप्त करता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान शुरू होने तक पेंशन प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया। इससे पेंशन की पूरी प्रक्रिया में पेपरलेस कामकाज का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पेंशनभोगी अनुकूल यूजर इंटरफेस के साथ, अब पेंशनभोगी को उन फॉर्मों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो उसने भरे हैं या छूट गए हैं।

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