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विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही ‘गोपनीय’, लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती: दिल्ली विधानसभा

दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को निर्धारित विशेषाधिकार समिति की बैठक को लाइव स्ट्रीम करने की मांग को खारिज कर दिया है। विधानसभा ने कहा कि कार्यवाही "गोपनीय" है और इसे प्रसारित नहीं किया जा सकता।

By HO BUREAU 

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दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को निर्धारित विशेषाधिकार समिति की बैठक को लाइव स्ट्रीम करने की मांग को खारिज कर दिया है। विधानसभा ने कहा कि कार्यवाही “गोपनीय” है और इसे प्रसारित नहीं किया जा सकता।

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केजरीवाल की मांग

केजरीवाल ने मंगलवार को समिति को लिखे पत्र में 6 मार्च को “फांसी घर” विवाद पर समिति के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि की और कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग भी की। उन्होंने अपने पत्र में कहा था, “मेरी उपस्थिति मेरे कानूनी और संवैधानिक अधिकारों, उपचारों, आपत्तियों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के हित में, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में समिति की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम की जाए।”

विधानसभा का जवाब

दिल्ली विधानसभा के उप सचिव ने केजरीवाल के पत्र के जवाब में कहा, “यह आपके पत्र के संदर्भ में है जिसमें आपने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का अनुरोध किया है। इस संबंध में, मुझे अध्यक्ष द्वारा सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही गोपनीय है और प्रक्रिया के नियम उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं देते हैं।”
पत्र में यह भी कहा गया कि संसद या अन्य राज्यों में विशेषाधिकार समिति की बैठक के प्रसारण की कोई पूर्व मिसाल नहीं है। अध्यक्ष (प्रद्युम्न सिंह राजपूत) ने इस मामले में केजरीवाल की अनभिज्ञता पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, यह देखते हुए कि वे दस वर्षों से अधिक समय तक सदन के सदस्य रहे हैं। उस दौरान विशेषाधिकार समिति की कई बैठकें हुईं लेकिन एक भी बैठक कभी प्रसारित या लाइव स्ट्रीम नहीं की गई।

फांसी घर विवाद की पृष्ठभूमि

विशेषाधिकार समिति ‘फांसी घर’ के आसपास के विवाद की जांच कर रही है, जो विधानसभा परिसर में कथित ब्रिटिश-युग का निष्पादन कक्ष है जिसे पिछली आप सरकार ने 2022 में नवीनीकृत और उद्घाटन किया था। विवाद पिछले अगस्त में शुरू हुआ जब अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व आप सरकार ने झूठा दावा किया था कि विधानसभा परिसर में “फांसी घर” था और फिर इसे नवीनीकृत किया, जबकि यह वास्तव में भोजन और अन्य वस्तुओं को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला “टिफिन रूम” था।
केजरीवाल के अलावा, समिति ने तीन अन्य आप नेताओं को भी समन किया है – पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और उपाध्यक्ष राखी बिड़ला। लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विधानसभा के हाल के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा था कि 2022-23 के दौरान “गैर-मौजूद फांसी घर” पर लगभग 1.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

निष्कर्ष

लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को खारिज करना विशेषाधिकार समिति की गोपनीयता की परंपरा को बनाए रखता है। हालांकि, यह केजरीवाल की पारदर्शिता की मांग और विधानसभा प्रक्रिया के नियमों के बीच टकराव को भी उजागर करता है। 6 मार्च को चारों आप नेताओं की उपस्थिति और उनके बयान इस विवाद की दिशा तय करेंगे।

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✍️सपन दास   

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