Supreme Court : हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदी जन सूचना सेवा शुरू की। अब सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और आदेश हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही रोज ऑडियो और वीडियो बुलेटिन जारी होगा। यह 15 से 20 मिनट का हिंदी भाषा में होगा। कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई।
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प्रेस रिलीज में बताया गया कि इसका मकसद है कि आम लोगों के लिए कानूनी जटिलताओं को समझना आसान हो। अब सरल भाषा में ऑडियो और वीडियो भी उपलब्ध होंगे। जिससे कानूनी दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आम लोगों, वादकारियों और दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा की गई है। अदालत के फैसलों में कानूनी जटिलताएं होती हैं। जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की पहल पर हिंदी जन सूचना सेवा शुरू की गई है।
इस सेवा को दूसरी भाषाओं में भी शुरू करने की तैयारी की जा है। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय भाषाओं के लिए कदम उठाए हैं। कोर्ट में सुवास’ (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software नाम का एआई आधारित अनुवाद उपयोग किया जाता है। इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाएं शामिल हैं।
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