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ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया।

By up bureau 

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि, व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने यह आदेश दिया।

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हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री रोकी जाए। अब हिंदू पक्ष मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। अभी व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है और नीचे तहखाने में पूजा होती है।

16 दिसम्बर 2023 को हिंदू पक्ष की ओर से यह याचिका नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ जन उद्घोष सेवा संस्था की सदस्य कानपुर की आकांक्षा तिवारी, लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने दाखिल की थी।

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