आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है,हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है,आजम खान के खिलाफ BJP प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने SDM (एसडीएम)सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि आजम खान सजायाफ्ता हैं,भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान सजा काट रहे है इसलिए उनसे वोट देने का अधिकार छिना जाए,आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग को RPC एक्ट कि धारा-16 का भी हवाला दिया है,इस एक्ट के तहत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है
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Rampur news:आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है,हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है,आजम खान के खिलाफ BJP प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने SDM (एसडीएम)सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि आजम खान सजायाफ्ता हैं,भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान सजा काट रहे है इसलिए उनसे वोट देने का अधिकार छिना जाए,आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग को RPC एक्ट कि धारा-16 का भी हवाला दिया है,इस एक्ट के तहत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है
आकाश सक्सेना ने SDM सदर को भेजे पत्र में कहा है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष की जेल और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जिसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और इसी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.आकाश सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना चाहिए. गौरतलब है कि जिस हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा हुई है, उसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने ही की थी.
इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मुकदमा भी आकाश सक्सेना ने ही दर्ज करवाया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश सक्सेना की इस शिकायत पर क्या एक्शन होता है. अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो वे 5 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे.