Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Bihar : आरजेडी के विधायक Anant Singh को 10 साल की जेल, छिन सकता है विधायक पद

Bihar : आरजेडी के विधायक Anant Singh को 10 साल की जेल, छिन सकता है विधायक पद

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Bihar MP Anant Singh : बिहार के मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 सालों की सजा सुनाई गई है। दरअसल उनके घर से AK-47  व हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। जिसके चलते उन्हें आर्म्स एक्ट के ये सजा दी गई है। पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायधीश त्रिलोकी नाथ दुबे की अदालत ने विधायक अनंत व उनके एक सहयोगी को दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने कहा कि विधायक अनंत सिंह ने पटना की बेऊर जेल में जितने दिनों से बंद हैं वो समय उनकी सजा से कम हो जाएंगे।

पढ़ें :- कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का इंतजार, पांच साल बाद भी नियमित हवाई सेवा ठप

यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। सुनवाई के बाद सरकारी वकील ने कहा कि दो साल से अधिक सजा पर चुनाव नहीं लड़ने और विधायकी स्वतः समाप्त हो जाने का प्रावधान है। इसके आधार पर अब यह पूर्व विधायक हो जाएंगे। फिलहाल अनंत सिंह आरजेडी से विधायक हैं।

2019 में दर्ज किया था मामला 

वर्ष 2019 में बाढ जनपद के एएसपी लिपि सिंह को पुख्था सूचना मिली थी विधायक अनंत सिंह के घर पर तस्करी के हथियारों मौजूद है। इस मामले में 16 अगस्त को विधायक अनंत सिंह के लदमा वाले घर में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पुलिस को एके 47, 26 गोलियां, और दो हैंड ग्रेनेड मिले थे। ये छापेमारी करीब 11 घंटों तक चली थी।

कई धाराओं में दाखिल किया आरोप पत्र

पढ़ें :- भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर - जमानती वारंट, 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश

सूचना के आधार पर 4 नवंबर 2019 को आरजेडी विधायक अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किया गया था। आरोप पत्र आईपीसी की धाऱा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था।

Advertisement