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उत्तराखंडः पुरोला में महापंचायत की अनुमति नहीं,19 तक धारा-144 लागू

उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में 15 जून को होने वाली महापंचायत की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। महापंचायत का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था।

By Rajni 

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पुरोला। उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में 15 जून को होने वाली महापंचायत की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। महापंचायत का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था।

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उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है।

एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने बताया कि धारा 144 का सख्ती से पालन होगा। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है।

उधर, देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन सरकार का सख्त रुख देखते हुए मंगलवार को प्रधान संगठन बैकफुट पर आ गया।

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