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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, DA मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगी रोक

By HO BUREAU 

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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, DA मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगी रोक

Supreme Court : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोक दिया है। इसके साथ ही CBI और ED को भी निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले से जुड़ी कोई रिपोर्ट फिलहाल हाईकोर्ट में पेश न करें। यह मामला सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ किसी आपराधिक दोषसिद्धि से जुड़ा नहीं है, बल्कि उनकी संपत्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग से संबंधित है।

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आरोपों से शुरू हुआ पूरा विवाद

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब इस विवाद की अगली दिशा शीर्ष अदालत में तय होगी। मामले की शुरुआत कर्नाटक के रहने वाले एस. विग्नेश शिशिर की ओर से की गई पहल से हुई। उन्होंने राहुल गांधी की संपत्तियों को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि उनकी घोषित आय और संपत्तियों के बीच कथित तौर पर अंतर है। इसी आधार पर मामले की जांच कराने की मांग अदालत के सामने रखी गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CBI और ED से आरोपों की जांच तथा उसकी प्रगति से संबंधित जानकारी मांगी थी। इसके बाद जांच एजेंसियों की ओर से अदालत में जवाब भी पेश किया गया।

मामले में आगे की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दिए गए जवाब पर संतोष नहीं जताया और जांच की स्थिति को अधिक स्पष्ट तरीके से सामने रखने को कहा। इसी घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

राहुल गांधी की याचिका पर SC में सुनवाई

राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में उनका पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। इनमें याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर के अलावा CBI और ED शामिल हैं। अदालत ने सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा है।

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शीर्ष अदालत के आदेश का तत्काल असर यह हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया। जांच एजेंसियां भी हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाएंगी।

अभी अंतिम फैसला नहीं,अगली सुनवाई अहम

सुप्रीम कोर्ट का सोमवार का आदेश राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही या गलत ठहराने वाला अंतिम निर्णय नहीं है। अदालत ने फिलहाल हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई है और संबंधित पक्षों को नोटिस देकर उनका जवाब मांगा है।

अब आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को किस तरह आगे बढ़ाया जाए या राहुल गांधी की चुनौती पर क्या अंतिम कानूनी रुख अपनाया जाए। इस पूरे मामले में फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि DA केस की हाईकोर्ट वाली कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है और CBI-ED की रिपोर्ट भी रोक दी गई है। इससे राहुल गांधी को तत्काल कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले का अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है।

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अरविंद कुमार

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