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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः शाही ईदगाह मस्जिद का होगा सर्वे

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके पहले हाईकोर्ट के जज मयंक कुमार जैन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

By Rakesh 

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प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके पहले हाईकोर्ट के जज मयंक कुमार जैन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सभी 18 केसों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। इस संबंध में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइलों को हाईकोर्ट ने अपने अधीन सुनवाई के लिए ले रखा है।

उन्होंने आरोप लगाया था कि ईदगाह पक्ष जन्मभूमि की स्थापत्य कला के साथ खिलवाड़ कर सबूतों को नष्ट कर रहा है। इससे पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएं, हाईकोर्ट से मांग की जाएगी कि ज्ञानवापी की तर्ज पर जन्मभूमि का भी सर्वे कराने का आदेश देने की अपील की जाएगी।

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