लखनऊ। यूपी में बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों में भी गृहकर के नियम जारी। नगर विकास विभाग ने छोटे शहरों में कर वसूली की नियमावली जारी की है। होटल, कॉलेज, एटीएम, बैंक चलाने वाले भवनों को तीन गुना कर देना होगा। मेडिकल स्टोर और टेंट हाउस चलने वाले
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लखनऊ। यूपी में बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों में भी गृहकर के नियम जारी। नगर विकास विभाग ने छोटे शहरों में कर वसूली की नियमावली जारी की है। होटल, कॉलेज, एटीएम, बैंक चलाने वाले भवनों को तीन गुना कर देना होगा। मेडिकल स्टोर और टेंट हाउस चलने वाले