High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह काफी अहम फैसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के निलंबित रखने का समय 3 महीने से अधिक का नही होना चाहिए ,इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर केशव

