उत्तर प्रदेश: जनपद में आगामी त्योहारों, संभावित प्रतियोगी परीक्षाओं और रिफाइनरी से संबंधित कार्यों को देखते हुए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने आदेश जारी करते हुए 20 अगस्त से 17 अक्टूबर 2026 तक जनपद में धारा 163 लागू की है। जारी

