आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है. सीबीआई ने मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है
Updated Date
तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली में विशेष अदालत का रुख किया है. तेजस्वी ने कथित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी थी. सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत का शर्तों का उल्लंघन किया है.
पिछले महीने 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था, ”क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए.”
विशेष कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की अर्जी पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अफसरों को धमकाया, इसलिए उनकी जमानत निरस्त की जाए.
बता दें, आईआरसीटीसी घोटाला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है.सीबीआई मामले की जांच कर रही है. घोटाले के मामले लालू यादव के परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं.उनमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं.यदि विशेष कोर्ट ने जमानत निरस्त की तो उनकी बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है.