Tiger Shroff Firing Case : बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) 1999 की गंभीर धाराएं लगाई हैं। इससे पहले मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में आगे की जांच जारी है।
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मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति मांगी थी। मंगलवार को मंजूरी मिलने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका की तीन धाराएं जोड़ दी गईं।
फायरिंग 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से आ रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर पांच से छह राउंड गोलियां चलाईं और फरार हो गए। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए, जबकि उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। घटना के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की आरोपियों की तलाश में हरियाणा के सोनीपत और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी की।
शुरुआती गिरफ्तारियों में रेहान उर्फ सुक्का, फूल सिंह और ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन के नाम सामने आए। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन लोगों की भूमिका फायरिंग की घटना में थी। हालांकि इस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका और उनके बीच संबंधों की जांच अभी जारी है।
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने हमलावरों तक हथियार पहुंचाने में मदद की थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग के लिए हथियार कहां से आए, आरोपियों के बीच किस तरह संपर्क हुआ और घटना के पीछे किसकी क्या भूमिका थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित का नाम भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। (आईएएनएस)
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