Imran Khan : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए 'भारत छोड़ो' नोटिस के अमल पर रोक लगा दी।
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Imran Khan : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए ‘भारत छोड़ो’ नोटिस के अमल पर रोक लगा दी। अभिनेता की ओर से नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
अदालत ने विवादित नोटिस के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी, जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने समय मांगा और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक टालने का अनुरोध किया। एएसजी ने अदालत को मौखिक आश्वासन भी दिया कि इस बीच खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया और तब तक नोटिस को स्थगित रखते हुए अभिनेता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में खान की भागीदारी के बाद जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेकर खान ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
हालांकि, खान ने हाईकोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दलील दी कि यह आदेश मनमाना था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रारंभिक जांच, कारण बताओ नोटिस या अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना उन्हें देश छोड़ने के लिए केवल 14 दिन का समय दिया गया था।
याचिका में आगे कहा गया कि विरोध प्रदर्शन ऐसे स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। साथ ही, खान ने न तो किसी बैरिकेड को पार किया था और न ही किसी कानून का उल्लंघन किया था। अपनी याचिका के अनुसार, वह प्रदर्शन स्थल से निकलने की प्रक्रिया में थे, तभी अचानक मीडिया के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने अपने आदेश में खान पर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कार्यालय के अनुसार, भारतीय नागरिकता के बजाय ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) का दर्जा रखने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। (आईएएनएस)
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