बड़गांव हत्याकांड में 2016 में पूर्व विधायक योगेंद्र साव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
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झारखंड, 21 जुलाई 2022। Jharkhand News : झारखंड में बड़कागांव गोली कांड में गिरफ्तार चल रहे पूर्व विधायक योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलते हुए जमानत मिल गई है। इस फैसले से अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इस केस की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में फैसला सुनाया गया और योगेंद्र साव को जमानत मिल गई। निचली अदालत ने योगेंद्र साव को दस साल की सजा मिली है। यह सजा इसी वर्ष 2022 में उन्हें दी गई थी।
क्या था मामला
वर्ष 2016 में हजारीबाग के बड़कागांव में गोली कांड मामला हुआ था। दरअसल साल 2015 में बड़कागांव के चिरूडीह गांव में कफन सत्याग्रह चलाया गया था। पुलिस और प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करना चाहते थे, इसी बीच आंदोलन ने उग्र रुप ले लिया। सभी प्रदर्शनकारियों ने खनन कार्य में मशीनों को बंद कर दिया। जिसके बाद उस समय की विधायक निर्मला देवा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। हंगामा में पुलिस की ओर से ग्रामीणों पर फारयरिंग की गई थी। जिससे कई ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी।