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पिता के बाद बेटा बनेगा देश का मुख्य न्यायाधीश! नए CJI की नियुक्ति की औपचारिक शुरुआत

CJI के बाद वरिष्ठता क्रम में जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ सबसे वरिष्ठ हैं. ऐसे में परंपरागत रूप से मुख्य न्यायाधीश ललित जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश करेंगे.

By इंडिया वॉइस 

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नए CJI के नियुक्त होने की औपचारिक शुरुआत हो गयी है. केंद्रीय कानून मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को चिठ्ठी लिखी है.देश के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल पूरा होने से एक महीने पहले अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश भेजते हैं. CJI की नियुक्ति की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश के लिए पत्र लिखते हैं. उस पत्र के जवाब में CJI सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं.

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CJI के बाद वरिष्ठता क्रम में जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ सबसे वरिष्ठ हैं. ऐसे में परंपरागत रूप से मुख्य न्यायाधीश ललित जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश करेंगे. नाम की सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्री उस नाम को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं और प्रधानमंत्री उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं. उसके बाद राष्ट्रपति नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं. वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है.

आपको बता दें कि जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ का देश का अगला मुख्य न्यायाधीश बनना लगभग तय है.जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को पद ग्रहण करते हैं तो उनका कार्यकाल 2 साल के आसपास होगा.जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाइ वी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं. जस्टिस वाइ वी चंद्रचूड़ 1978 से 1985 तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे. मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था. यह पहला मौका होगा जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बेटा देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेगा.

जस्टिस चंद्रचूड़ को प्रगतिशील विचारों वाले जज के रूप में जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून को लेकर हाल ही में जो फैसला दिया था वह जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवाहित हो या अविवाहित, सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार है. अविवाहित महिला भी गर्भपात करा सकती है.उस फैसले में यह भी कहा गया था कि अगर पत्नी की सहमति के बिना पति ने शारीरिक सम्बंध बनाया और पत्नी गर्भवती हो गयी तो वह चाहे तो गर्भपात करा सकती है, इसके लिए पति की सहमति की जरूरत नहीं होगी.

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