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UP: लखनऊ के साइबर सेल के एसपी को गिरफ्तार कर करें पेश, साक्ष्य के लिए न आने पर कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख    

लखनऊ के साइबर सेल के SP को गिरफ्तार कर मऊ कोर्ट में पेश करने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मऊ हर्ष अग्रवाल की अदालत ने दिया है।

By Rajni 

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मऊ। लखनऊ के साइबर सेल के SP को गिरफ्तार कर मऊ कोर्ट में पेश करने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मऊ हर्ष अग्रवाल की अदालत ने दिया है।

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कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है कि वह साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह को गिरफ्तार कर पेश करें। साथ ही तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष न्यायाधीश ने पत्र में लिखा कि मामला 20 वर्ष पुराना है। इसका निस्तारण नहीं किया जा सका है। इसके लिए पूर्णरूपेण पुलिस विभाग व साक्षी जिम्मेदार है। यदि साक्षी नियत तिथि तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह एक साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट के साथ ही नोटिस भेजा है। इसके साथ ही त्रिवेणी सिंह पर तीन हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए वेतन से काटकर न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। मामला मऊ जिले के रायलखंसी थाना क्षेत्र का है। विशेष न्यायालय एससी/ एसटी के न्यायालय में थाना सरायलखंसी का एक मुकदमा स्टेट बनाम प्रवीण आदि विचाराधीन है।

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इसमें मामले के विवेचक रहे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी त्रिवेणी सिंह, जो वर्तमान में साइबर सेल लखनऊ के पुलिस अधीक्षक हैं, का साक्ष्य अंकित होना है। उन्हें कोर्ट से कई बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ नोटिस जारी किया है।

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