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भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को राहत, हाईकोर्ट ने 10 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आधी रात को आदेश देते हुए दस मई रोक लगा दी है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

चंडीगढ़, 08 मई। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तेजिन्दरपाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए दस मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला आधी रात को दिया। जस्टिस अनूप चितकारा ने अपने आवास पर इस केस की सुनवाई की।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के बाद मोहाली पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को दिनभर वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस मामले में पंजाब, हरियाणा व दिल्ली पुलिस आपस मे भिड़ी हुई है।

शनिवार को मोहाली की अदालत ने बग्गा का गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को निर्देश दिए थे कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।

मोहाली कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर शनिवार की रात कोर्ट लगाई गई। जहां पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने अपना पक्ष रखा। बग्गा के वकीलों ने तर्क दिया कि इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में चल रही है। जिसपर मंगलवार को सुनवाई होगी। ऐसे तब तक बग्गा को राहत दी जाए। लंबी बहस के बाद जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है।

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