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बजट 24 ः नौकरीपेशा वालों को बड़ी राहत, तीन लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश कर दिया। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

By HO BUREAU 

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश कर दिया। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

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आयकर स्लैब में हुए बड़े बदलाव

सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ देगी सरकार, असम, हिमाचल और उत्तराखंड को भी सहायता

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे भी मदद दी जाएगी।

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