बुधवार पटना कैबिनेट की बैठक में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई।
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पटना, 05 जनवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुए मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों के खाते में चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि के निर्बाध भुगतान के लिए 2021-22 के लिए 105 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से अग्रिम स्वीकृति सहित कुल छह एजेंडों पर मुहर लगायी है।
मत्रिमंडल की बैठक के कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को पचास हजार रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबन्ध के अतिरिक्त 20 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी है। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग ने बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने गन्ना उद्योग विभाग राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली-1978 के नियम-17 (1) के उपनियम-2, 3 एवं 4 में नवीकरण शुल्क में संशोधित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के आलोक में एक नये नगर निकाय का गठन एवं तीन नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति भी दी है।
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सीएम नीतीश के पिता, स्व कविराज राम लखन सिंह ‘बैद्य’, शहीद नाथून प्रसाद यादव, स्व. शीलभद्र याजी, स्व. मोगल सिंह एवं स्व. डुमर प्रसाद सिंह के सम्मान में नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर के अन्तर्गत स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष की 17 जनवरी को राजकीय समारोह का आयोजन को भी स्वीकृति दी गई है।