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Jharkhand Shell Company Case : हाईकोर्ट ने बसंत सोरेन व रवि केजरीवाल को भेजा नोटिस

झारखंड हाईकोर्ट में आज शेल कंपनी मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई में बसंत सोरेन व रवि केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

झारखंड, 8 जुलाई 2022। Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन व रवि केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। उपायुक्त के माध्यम से ये नोटिस दोनों को भेजने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को दोबारा होगी।

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आपको बता दें कि इस मामले को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है। कुछ समय पहले सरकार ने केस की मेंटनेबिलिटी पर सवाल पर उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट पहले मामले की मेंटनेबिलिटी पर फैसला लें। सरकार ने मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया।

इस मामले को शिव शंकर शर्मा ने दायर किया हैं। शिव शंकर के अधिवक्ता ने जनहित याचिका को दायर करते हुए आरोप लगाते हुए कहा था सीएम हेमंत सोरेन व भाई बसंत सोरेन के काले धन को व्यापारी रवि केजरीवाल व रमेश केजरीवाल व अन्य को दिया जाता है। ये पैसे 24 शेल कंपनियों के द्वारा दिये जाते हैं। इन्हीं कंपनियों के द्वारा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जाता है। ईडी, सीबीआई व आयकर विभाग से उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की गई है।

उपायुक्त के माध्यम से एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश

कोर्ट ने उपायुक्त के द्वारा एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईडी द्वारा पूजा सिंघल मामले में दायर प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट की भी मांग की है। हाईकोर्ट ने ईडी को इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। आज ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित दास हाईकोर्ट में उपस्थित हुए थे। जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।

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